MP News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक घड़ी दुकानदार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही चूना लगाने की कोशिश की. हालांकि दुकानदार के इस मंसूबे पर डीएम साहब ने पानी फेर दिया. उन्होंने जिला उपभोक्ता न्यायालय में दावा पेश कर दिया. दरअसल, दुकानदार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एमपआरपी से ज्यादा कीमत पर घड़ी बेंच दी लेकिन दुकानदार की ये चालाकी धरी की धरी रह गई.
अभी तक आपने दुकानदारों द्वारा सीधे-सादे इंसान और अनपढ़ लोगों को ही ठगते हुए देखा होगा या सुना होगा लेकिन एक दुकानदार ने जिला न्यायाधीश को ही ठगने की सोच ली. इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और आगे से दुकानदारों द्वारा किसी को इस तरह मनमाने दाम पर सामग्री न बेंची जाए इसलिए जिला उपभोक्ता न्यायालय में दावा पेश किया.
क्या है मामला?
12 मई 2025 को संजीव सिंघल जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा स्टेशन रोड डाक बंगला के सामने स्थित दुकान किशोर वॉच हाउस से एक दीवार घड़ी (मॉडल नंबर 397. अजंता एल.एल.पी.) खरीदी गई थी. दुकानदार द्वारा घड़ी को निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक मूल्य पर विक्रय किया गया. जबकि ऐसा कृत्य उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है.
इस संबंध में न्यायाधीश संजीव सिंघल द्वारा 18 मई 2025 को टोल फ्री उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 एवं 1915 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई थी.
मामला दर्ज
शिकायत की जांच 24 मई 2025 को संबंधित विभाग द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि दुकानदार द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य पर वस्तु का विक्रय किया गया है. जांच प्रतिवेदन में शिकायत को सत्य एवं प्रमाणित पाया गया, जिसके पश्चात प्रकरण पंजीबद्ध किया गया. घटना के संबंध में 12 जून को जिला न्यायाधीश अशोकनगर संजीव सिंघल ने किशोर वॉच हाउस के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अशोकनगर में औपचारिक दावा प्रस्तुत किया है.
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