अमित बघेल को 16 जनवरी तक जेल, कोर्ट ने क्यों बढ़ाई ज्यूडिशियल कस्टडी? जानें पूरा मामला

रायपुर कोर्ट ने छत्तीसगढ़ जोहर पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल को चार मामलों में सुनवाई के बाद 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वे विभिन्न समाजों के धर्मगुरुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में जेल में बंद हैं.

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Amit Baghel Raipur CG:  छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक और छत्तीसगढ़ जोहर पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. कोतवाली थाना में दर्ज चार अलग-अलग प्रकरणों के तहत उन्हें अदालत में लाया गया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अमित बघेल को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने के आदेश दिए हैं.

पुलिस के अनुसार अमित बघेल को अपराध क्रमांक 243/25, 338/25, 329/25 और 340/2035 के तहत धारा 299 में गिरफ्तार किया गया है. यह सभी मामले अलग-अलग समाज और समुदायों के धर्मगुरुओं एवं सामाजिक गुरुओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े हुए हैं. इनमें सिंधी समाज और अग्रवाल समाज से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं.

कोर्ट को बताया गया कि अमित बघेल ने 3 दिसंबर को स्वयं सरेंडर किया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य लंबित मामलों के संबंध में अमित बघेल को 12 जनवरी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा. मामले को लेकर रायपुर सहित प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज बनी हुई है.

अमित बघेल का जीवन पर‍िचय

बता दें क‍ि अम‍ित बघेल छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख हैं. साल 2023 में धरसीवा सीट से चुनाव लड़ा था. इनका विवादों से पुराना नाता रहा है.  26 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें. जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें. कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा.

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अमित बघेल की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का भी बयान आया था. तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि अलग-अलग धर्म संप्रदाय के लोगों पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

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