Budget 2025: 12 नहीं 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इससे ज्यादा इनकम वाले भी जानें जेब में कितना पैसा आएगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देने के ऐलान किया है. जिसके मुताबिक अब 12 लाख तक की आय पूरी तरह से करमुक्त होगी. लेकिन आप जरा ध्यान से देखें तो 12.75 लाख तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सरकार ने पिछले बजट में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार रुपये कर दिया था.

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Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देने के ऐलान किया है. जिसके मुताबिक अब 12 लाख तक की आय पूरी तरह से करमुक्त होगी. लेकिन आप जरा ध्यान से देखें तो 12.75 लाख तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सरकार ने पिछले बजट में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार रुपये कर दिया था. ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि आपकी कितनी आमदनी में आप कितने पैसे बचाएंगे..वो भी फीसदी नहीं बल्कि रुपयों के हिसाब से. यहां ग्राफिक्स के जरिए जानिए सारा हिसाब-किताब. 

अगर आपका वेतन 64 हजार है तो नहीं देना होगा टैक्स 

वित्त मंत्री के बजट 2024 के अनुसार पहले किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाती थी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास थी तो नई कर प्रणाली के तहत उसकी आमदनी टैक्स फ्री थी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा- इस फैसले से मध्यम वर्ग पर करों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उनके पास अधिक पैसा छोड़ने, घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने का मौका होगा. अब ये भी जान लीजिए कि TDS पर वित्त मंत्री ने क्या नया ऐलान किया है. 

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TDS पर वित्त मंत्री ने क्या एलान किया?

टैक्स में छूट के अलावा इस बार वित्त मंत्री ने TDS पर भी राहत दी है. जिसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा.यानि अब एक लाख रुपये की आय तक सीनियर सिटीजन को कोई TDS नहीं देना होगा. इसके अलावा किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा. पहले किराये से होने वाली 2.4 लाख रुपये तक की आय पर TDS नहीं लगता था. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है.

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