NEET Result Controversy: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-अंडर ग्रेजुएट (NEET-UG 2024) के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर मंगलवार, 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग को रद्द करने से इनकार कर दिया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की गई थी. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार लगाई और नोटिस जारी कर NTA से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है.
NTA से जब तक नहीं आता जवाब, तब तक करना होगा इंतजार
जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम नाथ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'एक ही मुद्दे पर बार-बार और अलग-अलग सुनवाई का कोई मतलब नहीं है. हमने एनटीए से जवाब मांगा है और जब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब नहीं आता है, हमें इंतजार करना होगा.' कोर्ट ने आगे कहा, 'NEET-UG के नतीजों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं रुकेगी. री-एग्जाम होगा कि नहीं, ये कुछ दिनों में साफ होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए NTA को इस मामले में नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक पर नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया और एनटीए से जवाब मांगा. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
दरअसल, शिवांगी मिश्रा और नौ अन्य याचिकार्तताओं ने नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा पेपर करवाने की मांग वाली याचिकाओं को दायर किया है. याचिकार्तताओं का कहना है कि इस साल हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इसमें अनियमितता देखने को मिली है.
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