Arvind Kejriwal Bail: सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 177 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

Delhi CM Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वो 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे.

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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में जमानत मिल गई है. वो 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. सीएम केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसियों ED और CBI ने केस दर्ज किया है. हालांकि इससे पहले ED मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जहां तक ​​गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती. CBI गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. 

सुप्रीम कोर्ट की 4 शर्तें पर मिली केजरीवाल को जमानत

1. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे.

2. केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे. 

3. जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

4. जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

1. सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा, 'हमने निजी आजादी पर विचार किया है, ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं, बाकी शर्तें ट्रायल कोर्ट लगाएगा.'

2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा. विशेषकर तब जब उसे अधिक कठोर PMLA में जमानत दी गई है.'

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3. SC ने कहा, 'ऐसा लगता है कि ED मामले में केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की.

4. कोरट ने ये भी कहा, '22 महीने से अधिक समय तक उन्हे गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई. इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं. इस पर विचार किया जा सकता है.

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