Bhumi Adhigrahan: राजनांदगांव में एक और बायपास; भू-अधिग्रहण को लेकर बिचौलिए सक्रिय, प्रशासन ने ये किया

Land Acquisition: खैरागढ़ की ओर वाहनों की आवाजाही के लिए बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है. बायपास के लिए मनकी सुंदरा पार्री नाला गठला, ढाबा और पेण्ड्री की निजी जमीन प्रभावित होगी.

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Land acquisition: राजनांदगांव में एक और बायपास; भू-अधिग्रहण को लेकर बिचौलिए सक्रिय, प्रशासन ने ये किया

Rajnandgaon Bypass: राजनांदगांव जिले में एक और बायपास का निर्माण होगा, इसके लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी. वहीं क्षेत्र में बिचौलियों के सक्रिय होने की खबरें भी हैं, इस मुद्दे को लेकर प्रशासन की ओर से बायपास के दायरे में आने वाले मनकी सुंदरा, पार्रीनाला, गठुला ढाबा सहित 29 गांवों की जमीन की खरीदी व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे अन्य गांवों में भी जमीन की खरीदी व बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इन गांव में भूमि का अंतरण कलेक्टर की लिखित अनुमति के बगैर नहीं होगा.

क्या है मामला?

खैरागढ़ की ओर वाहनों की आवाजाही के लिए बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है. बायपास के लिए मनकी सुंदरा पार्री नाला गठला, ढाबा और पेण्ड्री की निजी जमीन प्रभावित होगी. इन क्षेत्रों में बिचौलियों के सक्रिय होने और जमीन की खरीदी-बिक्री को लेकर अवैध काम करेंगे, इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जमीन की खरीदी और बिक्री को लेकर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है.

राजनांदगांव के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि "इस बायपास का निर्माण राजनांदगांव खैरागढ़ रोड के लिए किया जा रहा है, जिससे नागपुर या रायपुर की ओर से आने वाले वाहन बायपास होते हुए शहर से बाहर खैरागढ़ की ओर निकलेंगे और खैरागढ़ से आने वाले वाहन राजनांदगांव शहर में ना आते हुए बायपास से बाहर हो जाएंगे. इसके लिए शहर से लगे 29 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. रोक नहीं लगने से बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं."

प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिले. भू-अधिग्रहण पर रोक लगाकर जांच और सर्वे का कार्य किया जा रहा है. जिससे बायपास का निर्माण जल्दी से हो सके और क्षेत्रवासियों को इसकी सुविधा का लाभ मिले.

कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इसको लेकर खरीदी बिक्री पर रोक लगाई है और अधिकारियों को एसडीएम तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. जिससे भूमि अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा प्रभावितों को मिल सकें.

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