Amit Baghel Grants Interim Bail: अमित बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत, पर 3 माह तक रायपुर जिले से बाहर रहेंगे

Chhattisgarh High Court: अग्रवाल-सिंधी समाज पर विवादित टिप्पणी के बाद अमित बघेल के खिलाफ कुल 14 FIR दर्ज हुए थे. बघेल के खिलाफ देशभर के अलग-अलग थानों में मामला दर्ज कराया गया था. 26 अक्टूबर की हुई इस घटना से जुड़े मामले में गुरूवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल की तीन महीने की अंतरिम जमानत देने का अहम आदेश दिया.

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AMIT BAGHEL GRANTS INTERIM BAIL

Amit Baghel Grants Interim Bail: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरूवार को महतारी प्रतिमा विवाद में जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 3 माह की अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि जमानत अवधि में अमित बघेल को रायपुर जिले से बाहर रहना होगा. अमित बघेल को यह राहत उनके खिलाफ दर्ज 14 एफआईआर मामलों में दिया है. 

अग्रवाल-सिंधी समाज पर विवादित टिप्पणी के बाद अमित बघेल के खिलाफ कुल 14 FIR दर्ज हुए थे. बघेल के खिलाफ देशभर के अलग-अलग थानों में मामला दर्ज कराया गया था. 26 अक्टूबर की हुई इस घटना से जुड़े मामले में गुरूवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल की तीन महीने की अंतरिम जमानत देने का अहम आदेश दिया.

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रायपुर जिले में तीन महीने तक नहीं घुस सकेंगे अमित बघेल

जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर फौरी राहत जरूर दे दी है, लेकिन उनके सामने शर्त भी रखी है.  हाई कोर्ट की शर्त के मुताबिक अगले तीन महीने तक अमित बघेल रायपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे. हालांकि कोर्ट की पेशी के लिए तय तारीखों में अमित बघेल को रायपुर आने की अनुमति है.

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अग्रवाल और सिंधी समाज के देवताओं पर की थी टिप्पणी

मामला राजधानी रायपुर के VIP चौक पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़-फोड़ और हंगामे से जुड़ा है. इस दौरान छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बीच झड़प हुई थी. पूरे मामले को लेकर अध्यक्ष अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के देवताओं पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ पूरे देश में कुल 14 एफआईआर दर्ज किए गए थे.

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जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर फौरी राहत जरूर दे दी है, लेकिन उनके सामने शर्त भी रखी है.  हाई कोर्ट की शर्त के मुताबिक अगले तीन महीने तक अमित बघेल रायपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे. हालांकि कोर्ट की पेशी के लिए तय तारीखों में अमित बघेल को रायपुर आने की अनुमति है.

अमित बघेल के खिलाफ दर्ज हुए थे कुल 14 एफआईआर

गौरतलब है 26 अक्टूबर, 2025 को राजधानी रायपुर के VIP चौक पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़-फोड़ किया गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया था और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी. पूरे मामले पर अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा अग्रवाल और सिंधी समाज के देवताओं पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कुल 14 FIR दर्ज किए गए थे.

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