CGMSC ने इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर लगाई रोक, कहीं आप भी नहीं करते सेवन, जानिए बड़ी वजह?

CGMSC Banned Two Medicine: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जांच के दौरान दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाया है. अस्थायी रूप से प्रतिबंधित दोनों दवाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान उनके पैकेट्स के रंग भिन्न पाए गए. दोबारा परीक्षण तक उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंधित रहेगा.

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CGMSC TEMPORARILY BANNED USE OF TWO MEDICINES IN CHHATTISGARH

Medicine Ban:दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने बुधवार को दो दवाओं पर अस्थायी रूप से दो दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि यह प्रतिबंध सीमित अवधि के लिए हैं. दवाओं पर यह प्रतिबंध नियमित निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया के तहत किया गया है.

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जांच के दौरान दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाया है. अस्थायी रूप से प्रतिबंधित दोनों दवाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान उनके पैकेट्स के रंग भिन्न पाए गए. दोबारा परीक्षण तक उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंधित रहेगा.

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बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध

रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेशन द्वारा ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट (Drug Code – ND88) के Batch No. RT24126 और RT25018 के कुछ पैकेट्स पर रंग परिवर्तन पाए गए थे. इसलिए एहतियातन इन बैचों के वितरण व उपयोग पर अस्थायी रोक लगाते हुए नमूनों को पुनः परीक्षण के लिए भेजा है.

ड्रग सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन को किया गया प्रतिबंधित

रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर से आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन (ड्रग कोड – D285), बैच No. V24104 को प्राथमिक स्वास्थ्य एवं जच्चा-बच्चा केंद्र, बंधवापारा (हेमू नगर) में उपयोग के दौरान एक मरीज में साइड इफेक्ट की सूचना के बाद CGMSC ने संबंधित बैच के उपयोग पर भी एहतियातन अस्थायी रोक लगा दी है.

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ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट और रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर से आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है.

दवाओं के जांच परिणामों के आधार पर हटेगा उपयोग पर रोक

कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि दोनों प्रकरणों की जांच एवं दवाओं के परीक्षण परिणामों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई निविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार की जाएगी. कॉर्पोरेशन राज्य के मरीजों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया अपना रहा है.

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