उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 10 लाख रुपये देने का आदेश, 45 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो ग्राहक को देना होगा अतिरिक्त राशि

Chhattisgarh News: उपभोक्ता फोरम ने 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी को आदेश दिया है. अगर उपभोक्ता फोरम के इस आदेश को पालन नहीं किया गया तो कंपनी को अतिरिक्त ब्याज सहित राशि चुकानी होगी.

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Raigarh Consumer Forum: उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक अहम फैसला रायगढ़ से सामने आया है, जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी करार दिया है. फोरम ने कंपनी को आवेदक फिरत राम वर्मन को 10 लाख रुपये का मृत्यु दावा, साथ ही मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.  

राम वर्मन ने कराया था 10 लाख रुपये का बीमा

यह मामला रायगढ़ के झोपड़िपारा, कबीर चौक निवासी फिरत राम वर्मन का है.  उन्होंने अपनी पत्नी मोंगरा बर्मन का बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपये का बीमा कराया था. इसके लिए उन्होंने 1 लाख 4 हजार 500 रुपये का प्रीमियम भरा था.

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पत्नी की मृत्यु के बाद कंपनी से क्लेम की मांग की थी

बीमित अवधि के दौरान ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई. इसके बाद फिरत राम ने कंपनी से क्लेम की मांग की, लेकिन कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. काफी प्रयासों के बाद भी जब बीमा दावा नहीं मिला, तब आवेदक ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया. मामले की सुनवाई के बाद फोरम ने पाया कि बीमा कंपनी द्वारा सेवा में गंभीर कमी बरती गई है.

45 दिनों के भीतर राशि भुगतान करने का आदेश

परिणामस्वरूप, फोरम ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर भुगतान करे. निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में कंपनी को अतिरिक्त ब्याज सहित राशि चुकानी होगी.

यह फैसला न केवल फिरत राम वर्मन जैसे उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह बीमा कंपनियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि उपभोक्ताओं के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी से व्यवहार करना अनिवार्य है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए आगे आने का साहस देगा. यह फैसला उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और बीमा क्षेत्र में जवाबदेही की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.

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