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This Article is From Jul 10, 2024

Sex Racket : भिलाई के होटल प्रभात से चल रहा था सेक्स रैकेट, जब पुलिस पहुंची तो इस हाल में मिले..

Sex Racket in Bhilai: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है. बुधवार को भिलाई के पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में चले सेक्स रैकेट पर पुलिस की टीम ने रेड मारी है. इस बीच पुलिस ने तीन महिला समेत तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया.

Sex Racket : भिलाई के होटल प्रभात से चल रहा था सेक्स रैकेट, जब पुलिस पहुंची तो इस हाल में मिले..
Sex Racket : भिलाई के होटल प्रभात से चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस का एक्शन, छह आरोपियों को किया गिरफ्तार.

Police Action On Sex Racket: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) जिले से सेक्स रैकेट (Sex Racket) का बड़ा मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार भिलाई के पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में सेक्स रैकेट चल रहा था.

पुलिस ने इस मामले में बुधवार को कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए छह आरोपियों में से तीन महिलाएं और तीन पुरुष हैं. अधिकांश आरोपी दुर्ग और भिलाई के ही हैं. सिर्फ एक आरोपी पश्चिम बंगाल से है.

होटल प्रभात में छापामार कार्रवाई

दरअसल, छावनी थाने की पुलिस को लंबे समय से लॉज प्रभात में सेक्स रैकेट के संचालन की सूचना मिल रही थी. इसके बाद पुलिस ने टास्क फोर्स बनाकर होटल प्रभात में छापामार कार्रवाई की. इस बीच तीन युवती और तीन युवकों को पुलिस ने होटल से गिरफ्तार किया. इनमें से दो युवतियां छत्तीसगढ़ की हैं, एक युवती को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया था.

रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी

कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस की टीम लॉज प्रभात पहुंची, तो तीन युवती और तीन युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया. इनमें से 2 युवतियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली बताई जा रही हैं. वहीं, एक युवती को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया था. हरीश पाटिल, (सीएसपी छावनी) ने बताया कि भिलाई के पावर हाउस स्थित प्रभात लॉज में हो रहे देह व्यापार की सूचना पर छावनी पुलिस ने रेड मारी है. इस दौरान निलेश वर्मा, सुप्रभात शील,राजेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया.

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लॉज के कमरों में रखा जाता था

आरोपियों ने पूछताछ करने पर बताया कि निलेश वर्मा के द्वारा लॉज के कमरों में लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता था. फिर ग्राहकों से रकम लेकर उपलब्ध कराया जाता था. इस तरह देह व्यापार का धंधा चलाया जाता था. इस मामले में पुलिस ने अपराध धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 

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