New Electricity Tarrif: चुनाव खत्म होते ही सरकार ने दिया बड़ा झटका, इतने रुपये महंगी हुई बिजली

New Electricity Rate in Chhattisgarh: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औसत विद्युत दर  6.92  रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जो कि वर्तमान प्रचलित दर से औसत 53 पैसे अधिक है. वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 8.35 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है.

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New Electricity Rate: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) खत्म होते ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लोगों को बिजली का जबरदस्त झटका लगा है. दरअसल, छ्त्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission) ने बिजली दरों में वृद्धि कर दी है. विद्युत नियामक आयोग ने दरों में औसत 8.35 प्रतिशत की वृद्धि की है. आयोग का कहना है विद्युत कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए वृद्धि की गई है. नई दरें एक जून 2024 से प्रभावशील होगा.

प्रति यूनिट बिजली दर में 53 पैसे की वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औसत विद्युत दर  6.92  रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जो कि वर्तमान प्रचलित दर से औसत 53 पैसे अधिक है. वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 8.35 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है.

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घरेलू दर में 20 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा

घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. इसके अलावा, कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. खास बात ये है कि पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा क्रय करने के लिए उपभोक्ताओं दी जाने वाली सुविधा के लिए ग्रीन एनर्जी चार्ज भी लगाया गया है. रेलवे की टैक्शन लोड 20 प्रतिशत की रिबेट समाप्त कर दी गई है.  वहीं, HV-5 एवं LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है.

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किसानों के लिए बिजली दरों का भी निर्धारण

 कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी. साथ ही किसानों को खेतों में लगे विद्युत पंपों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के नजदीक 100 वाट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है वो जारी रहेगी.

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ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की छूट रहेगी जारी

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है.

गैर घरेलू उपभोक्ता के लिए बिजली बिल

पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इकाइयों हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात् रू.6.92/- प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है.  राज्य के नक्सलवाद प्रभावित दूरस्थ जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ कर मोबाईल संपर्क की सुविधा को विस्तारित करने के लिए नए मोबाइल टावर हेतु दिनांक 01.04 .2019 के बाद लगने वाले मोबाइल टावर के ऊर्जा प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट को 25 प्रतिशत किया गया है. वहीं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को ऊर्जा प्रभार में 15 प्रतिशत की रियायत जारी रहेगी.

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सभी उच्चदाब वाले स्टील  उद्योगों की विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. इसके सात ही पहले से लागू लोड फेक्टर रिबेट में परिवर्तन करते हुए लोड फैक्टर रिबेट की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है.

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