CG Latest News: छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को मवेशीमुक्त (Cattle free National Highway) करने वाली याचिका पर सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार का पक्ष रखने वाले उपमहाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने राज्य शासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा अभिमत और प्रस्तावित कार्ययोजना को लेकर एक विशेष समिति बनाई गई है. वहीं प्रदेश में कड़ाई से पालन करने के निर्देश के साथ एक SOP जारी करने दिसंबर के पहले सप्ताह का समय मांगे जाने पर कोर्ट में स्वीकार किया.
कोर्ट ने दिए ये आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनाई करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों के इस विषय पर बनाएं रोडमेप को ये कैसे प्रयोग करते हैं देखना होगा. वहीं, इस मामले में मुख्य सचिव राज्य शासन को हलफनामा दायर करने कहा है. वहीं देश के अन्य राज्यों में मवेशी मुक्त करने बनाई गई नीति और प्रपोजल को अपनाए जाने संबंधी रिपोर्ट को पेश करने को कोर्ट ने कहा है. बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को होगी.
ये भी पढ़ें :- Durg Train Suicide: इंटरसिटी ट्रेन की बाथरूम में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला युवक, वाइस मैसेज में बताई थी ये वजह
क्या था कोर्ट में पहुंचा पूरा मामला
दरअसल, बिलासपुर सहित प्रदेश की अन्य सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है. इससे लगातार दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आते रहते हैं. इन सब मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है. पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संबंधित विभागों को सड़क पर बैठे मवेशियों को लेकर और दुर्घटना सहित सटीक रोड मैप नहीं बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी.
ये भी पढ़ें :- छत्तीसगढ़ में आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, जानें किसको कहां की मिली कमान