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LPG Gas Cylender Black marketing: रायपुर में गैस की किल्लत के बीच खरोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45 कमर्शियल सिलेंडर जब्त

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चिचोली में ‘शान ए पंजाब ढाबा’ के सामने तिल्दा खरोरा मेन रोड पर एक सफेद पिकअप वाहन (क्रमांक CG 04 QK 6282) में बड़ी संख्या में कमर्शियल सिलेंडर लोड है. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन की जांच की. जांच के दौरान पिकअप के डाले में एक इंडियन कंपनी का खाली सिलेंडर, 37 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर (21 किलोग्राम) और 7 खाली सिलेंडर पाए गए.

LPG Gas Cylender Black marketing: रायपुर में गैस की किल्लत के बीच खरोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 45 कमर्शियल सिलेंडर जब्त

LPG Gas Cylender Black marketing News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गैस किल्लत के बीच कालाबाजारी पर लगाम कसते हुए खरोरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अवैध रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर बेचने के मामले में 45 सिलेंडर जब्त किए हैं और दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.

पुलिस को 25 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम चिचोली में ‘शान ए पंजाब ढाबा' के सामने तिल्दा खरोरा मेन रोड पर एक सफेद पिकअप वाहन (क्रमांक CG 04 QK 6282) में बड़ी संख्या में कमर्शियल सिलेंडर लोड है. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन की जांच की. जांच के दौरान पिकअप के डाले में एक इंडियन कंपनी का खाली सिलेंडर, 37 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर (21 किलोग्राम) और 7 खाली सिलेंडर पाए गए.

बिना दस्तावेज के हो रही थी बिक्री

वाहन में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर से सिलेंडरों के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके. पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे मालिक के निर्देश पर सिलेंडर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे. पुलिस ने दोनों के कब्जे से सिलेंडर और वाहन को गवाहों की मौजूदगी में जब्त कर लिया.

आरोपियों की पहचान

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है:
 

  • 1. गिनेश्वर प्रसाद साहू (32 वर्ष), निवासी कुरूद, थाना आरंग, जिला रायपुर
  • 2. लादू राम (29 वर्ष), मूल निवासी जोधपुर (राजस्थान), वर्तमान में बालाजी होटल रसनी, थाना आरंग, जिला रायपुर


जब्त सामग्री की कीमत लाखों में

पुलिस ने मौके से एक पुरानी पिकअप वाहन (कीमत लगभग ₹10 लाख) और 45 कमर्शियल गैस सिलेंडर (अनुमानित कीमत करीब ₹74,000) जब्त किए हैं. बरामद सिलेंडरों में भरे और खाली दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल हैं, जिन्हें अवैध रूप से बेचने की तैयारी की जा रही थी.

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खरोरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 106 BNSS के तहत मामला दर्ज किया है. चूंकि यह मामला खाद्य विभाग से संबंधित है, इसलिए आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए जब्त सिलेंडर, वाहन और संबंधित दस्तावेज खाद्य निरीक्षक को सौंप दिए गए हैं.

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