तीन सगे भाइयों को उम्रकैद! हत्या के मामले में जिला अदालत ने सुनाया फैसला, शराब दुकान के पास हुआ था विवाद

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दो साल पुराने Chhattisgarh murder case में जिला अदालत ने तीन सगे भाइयों को life imprisonment की सजा सुनाई. शराब दुकान के पास हुए विवाद में गैंद राम यादव की हत्या पर कोर्ट ने कड़े शब्दों में फैसला दिया.

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Chhattisgarh Murder Case: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में दो साल पुराने हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शराब दुकान के पास हुए विवाद में गैंद राम यादव की हत्या के दोषी पाए गए तीन सगे भाइयों को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है. अदालत का यह फैसला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

शराब दुकान के पास हुआ था विवाद

कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम ठाकुरदिया में 1 जनवरी 2024 को यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब गैंद राम यादव, नोहर सिंह ध्रुव और हेमराज ध्रुव शराब दुकान के पास मौजूद थे. अचानक दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई.

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हमले में गैंद राम यादव की मौत

गवाहों के अनुसार आरोपियों रवि रजक, राजेंद्र रजक, रोहित रजक और कमलेश साहू ने ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में गैंद राम यादव के सीने में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान नोहर और हेमराज को भी मारा-पीटा गया और धमकाकर भगा दिया गया.

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एफआईआर के बाद शुरू हुई जांच

घटना के बाद कसडोल थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया. जांच के दौरान घायल गवाहों ने साफ-साफ बताया कि किस तरह उनके साथ और मृतक के साथ बर्बर हमला किया गया था.

सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को विश्वसनीय माना. इन सभी तथ्यों ने यह साबित किया कि हमला योजनाबद्ध नहीं था, लेकिन घातक साबित हुआ.

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तीन भाइयों को मिली उम्रकैद की सजा

प्रधान सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी की अदालत ने आरोपियों की भूमिका को गंभीर मानते हुए तीन सगे भाइयों रवि रजक, राजेंद्र रजक और रोहित रजक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत का मानना था कि उनकी हरकत सीधे-सीधे हत्या की श्रेणी में आती है.

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