Chhattisgarh News: सड़क पर शराब की दुकानों से महिलाओं को हो रही परेशानी, हाईकोर्ट हुआ सख्त

Chhattisgarh News: शराब की दुकानें यातायात और सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं, जिस पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है?

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के सिरगिट्टी और तारबाहर में शराब दुकानों के कारण महिलाओं व आम नागरिकों को हो रही परेशानियों पर कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने नगर निगम आयुक्त को प्रतिदिन शाम निरीक्षण करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है? 28 जनवरी को हुई सुनवाई में आबकारी विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और एसपी को भी आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं को कोई असुविधा न हो. मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.

यातायात और सुरक्षा के लिए खतरा

कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए कहा कि सिरगिट्टी मुख्य मार्ग और तारबाहर अंडरब्रिज के पास शराब की दुकानें यातायात और सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं. शराबियों के कारण सड़क पर जाम और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं. कोर्ट ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Advertisement

ये भी पढ़ें- रायपुर के VIP रोड पर दिखा रशियन युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, पहले कार से स्कूटी सवार को मारी टक्कर, फिर उल्टे पुलिस से भिड़ी