Chhattisgarh HC: हाथियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा

Elephants Death in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाथियों की करंट से मौत के मामले में सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. बता दें कि करंट से हाथियों की मौत पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में करंट से तीन हाथियों की मौत के मामले में सुनवाई जारी है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने कर्नाटक हाथी टास्क फोर्स रिपोर्ट, 2012 के अनुसार बिजली तारों की न्यूनतम ऊंचाई को लेकर सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा. महाधिवक्ता ने विस्तृत जानकारी के कारण समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दो सप्ताह बाद सुनवाई तय की है.

गौरतलब है कि रायगढ़ जिले में करंट की चपेट में आने से तीन हाथियों की मौत हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. इसके बाद अचानकमार वन क्षेत्र में भी शिकारियों के करंट वाले बिजली के तार बिछाने से एक और हाथी की मौत हो गई.

बिजली के तारों की छत्तीसगढ़ में ऊंचाई कम

अदालत ने ऊर्जा सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक को पक्षकार बनाते हुए जवाब मांगा. अधिवक्ता अदिति सिंघवी ने तर्क दिया कि वन क्षेत्रों में बिजली तारों की न्यूनतम ऊंचाई 20 फीट होनी चाहिए, जबकि छत्तीसगढ़ में यह कम है. अदालत ने सरकार को 30 जनवरी 2025 तक उत्तर-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन समय मांगे जाने पर दो सप्ताह की मोहलत दी गई.

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