प्राइवेट स्कूलों में RTE एडमिशन गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, डायरेक्टर से मांगा शपथ पत्र

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में आरटीई एडमिशन में गड़बड़ी के मामले पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर से शपथ पत्र में जवाब मांगा है. दुर्ग जिले में 74 बच्चों के एडमिशन में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी.

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CG News: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गलत तरीके से बच्चों के प्रवेश को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता के अनुसार दुर्ग जिले में 74 बच्चों के एडमिशन में गड़बड़ी की गई, जिसमें बीपीएल और अंत्योदय कार्ड का गलत उपयोग हुआ. 

कोर्ट में बताया गया कि वेबसाइट हैकिंग का भी मामला सामने आया है. 2025 में 591 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से कई का निपटारा अब तक नहीं हुआ. कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर से शपथ पत्र में जवाब मांगा है.

भिलाई के समाजसेवी सीवी भगवंत राव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार और शिक्षा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

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