CG News: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गलत तरीके से बच्चों के प्रवेश को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता के अनुसार दुर्ग जिले में 74 बच्चों के एडमिशन में गड़बड़ी की गई, जिसमें बीपीएल और अंत्योदय कार्ड का गलत उपयोग हुआ.
Advertisement
कोर्ट में बताया गया कि वेबसाइट हैकिंग का भी मामला सामने आया है. 2025 में 591 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से कई का निपटारा अब तक नहीं हुआ. कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर से शपथ पत्र में जवाब मांगा है.
भिलाई के समाजसेवी सीवी भगवंत राव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सरकार और शिक्षा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.
Topics mentioned in this article