अब महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलेगी 50% की छूट, यहां पढ़ें साय कैबिनेट के अहम फैसले

Vishnudev sai Cabinet meeting Update: कैबिनेट बैठक में सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट देने पर भी मुहर लगाई गई. बैठक में औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन, उद्योगों के लिए लोन और निवेश के नए रास्ते तलाशने पर भी विचार किया गया.

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अब महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलेगी 50% की छूट, यहां पढ़ें साय कैबिनेट के अहम फैसले
Zulfikar Ali

Vishnudev sai Cabinet meeting News: विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में राज्य को कानूनी समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.दरअसल, कैबिनेट ने एक ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया. वहीं, महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल की है.

कैबिनेट ने महिलाओं के हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए उनके नाम पर संपत्ति पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. इस फैसले से महिलाओं के लिए जमीन और मकान खरीदना अधिक आसान और किफायती होगा. साथ ही, परिवारों में संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी.

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153 करोड़ रुपये के राजस्व का होगा नुकसान

राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ेगा, लेकिन इसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है. जानकारों का मानना है कि यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने में प्रभावी साबित हो सकती है. 

सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों को भी दी राहत

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट देने पर भी मुहर लगाई गई. बैठक में औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन, उद्योगों के लिए लोन और निवेश के नए रास्ते तलाशने पर भी विचार किया गया.

Photo Credit: AI Generated Image

सरकार खुद करेगी रेत खनन

राज्य में चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगाने और रेत संकट से निपटने के लिए कैबिनेट में रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का फैसला लेने के साथ ही आपूर्ति संकट कम करने की कोशिश पर भी विचार-मिवर्श किया गया. इसके अलावा, गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन, अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख तक जुर्माना लगाने के प्रावधान के अनुमोदित किया गया. 

सभी को मिलेगा दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ

वहीं कैबिनेट बैठक में दुधारू पशु प्रदाय योजना को लेकर भी नए नियम को मंजूरी दी गई. इसके तहत दुधारू पशु प्रदाय योजना अब सभी सामाजिक वर्गों के लिए लागू की जाएगी. साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited से सीधे वैक्सीन खरीदी की अनुमति को मंजूरी दी गई.

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सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में पेंशनरों के लिए बड़ी राहत दी. इसके तहत मध्य प्रदेश से 10,536 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वापसी पर सहमति बनी, उसका भुगतान 6 किस्तों में किया जाएगा. साथ ही कैबिनेट बैठक में खरीफ सीजन के लिए उर्वरक और LPG गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. 

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