Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में हाथियों और जानवरों की बिजली करंट से मौत पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सख्त कदम उठाए हैं. दरअसल, बीते समय में रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन क्षेत्र में तीन हाथियों की करंट से मौत हुई. इस पर कोर्ट ने खुद ही मामला लिया. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी. डी. गुरु ने छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव और विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से शपथ पत्र मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2024 को होगी. रायपुर के वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने भी इस मामले में याचिका दी है. उन्होंने कुछ अन्य घटनाओं का उल्लेख किया है:
- 1 अक्टूबर को बिलासपुर में करंट से एक हाथी के बच्चे की मौत हुई.
- 9 अक्टूबर को कांकेर में बिजली तार टूटने से तीन भालुओं की मौत हुई.
- 15 अक्टूबर को कोरबा में शिकार के लिए लगाए गए बिजली तार से दो लोगों की जान गई.
- 21 अक्टूबर को अंबिकापुर में शिकार के लिए लगे तार से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई.
कोर्ट ने क्या कहा ?
इस मामले में कोर्ट ने वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ अवैध रूप से लगाए जा रहे बिजली तारों के मुद्दे पर चिंता जताई है. संबंधित विभागों को शपथ पत्र देने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने सरकार से वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए उपायों और योजनाओं की जानकारी मांगी है.
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