CG Liquor Scam: सौम्या चौरसिया के खिलाफ 13 जनवरी तक कार्रवाई पर रोक, अग्रिम जमानत पर इस दिन फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे.

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Chhattisgarh Excise Policy Scam: छत्तीसगढ़ की शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ 13 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई करने से रोक लगा दी है. साथ ही इसी दिन सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला भी आएगा.

दरअसल, बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की याचिका पर दूसरे दिन भी गुरुवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच सुनवाई हुई. इस दौरान सौम्या और राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध विंग (ACB/EOW) की ओर से कोर्ट में लंबी बहस चली. दोनों पक्षों के दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसले की तारीख 13 जनवरी तय की है, तब तक सौम्या के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच अभी जारी है. वहीं, इस बहुचर्चित शराब घोटाले का ट्रायल 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है.

न्यायिक हिरासत में हैं सौम्या चौरसिया

रिकॉर्ड के अनुसार, जमानत याचिका 2 जनवरी 2026 को दाखिल की गई थी और इसका रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2026 को हुआ. वर्तमान में मामला पेंडिंग है. केस डिटेल्स के मुताबिक, सौम्या चौरसिया फिलहाल केंद्रीय जेल रायपुर में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. उनका पता भिलाई स्थित सूर्या रेसिडेंसी, जुनवानी रोड, कोहका दर्ज है. इस मामले में प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसकी ओर से ईओडब्ल्यू/एसीबी के माध्यम से पक्ष रखा जा रहा है.

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