छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 लागू: अब बदल जाएगी 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई, स्थानीय भाषा-बोली के साथ क्या है खास?

Chhattisgarh Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक के दौरान साय सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के फैसले पर मुहर लगा दी है. इसके तहत अब प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है.

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New education policy 2020 implemented in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक (Chhattisgarh Cabinet Meeting) हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू (New education policy 2020 implemented in Chhattisgarh) कर दिया गया है. इस नीति के तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही साय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए. 

नई शिक्षा नीति के तहत इन भाषाओं को किया गया शामिल

कैबिनेट बैठक के दौरान विष्णु देव साय सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के फैसले पर मुहर लगा दी है. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी सहित गोंडी, भतरी, हल्बी, सरगुजिया जैसी भाषाएं शामिल की जाएगी.

नई शिक्षा नीति में प्री-प्राइमरी से 12वीं तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है. इस नवीन शिक्षा नीति में प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है.

विष्णु देव साय सरकार की अहम बैठक में लिए गए ये फैसले-

1. छत्तीसगढ़ के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का फैसला लिया गया.

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2. अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

3. छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, नर्सिंग असिस्टेंड, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का फैसला लिया.

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4. नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीयन की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि की गई.

5. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

6. भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि को देखते हुए वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया. 

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