नई दिल्ली के भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने साल 2023 में एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से पूरे देश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हर एक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन बनाया जाना अनिवार्य किया गया है.
सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में 2023 में बदलाव किया है. अब अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि का प्रमाण सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही होगा.
इससे पहले जन्मे बच्चों के लिए स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज भी मान्य रहेंगे, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2023 के बाद से जन्मे प्रत्येक बच्चे के लिए ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है.
2023 से पहले के भी ऑनलाइन बनवा सकेंगे प्रमाण पत्र
पूर्व में जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मैन्युअल पद्धति से जारी किया गया था, उनके लिए भी अब पोर्टल में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान उपलब्ध है. इससे पुराने प्रमाण पत्र भी डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किए जा सकेंगे.
यह भी पता चला है कि कुछ जिलों में केवल उन्हीं जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनमें क्यूआर कोड (QR Code) है. इसके बारे में सरकार ने सहायक प्रबंधक (UIDAI हैदराबाद) से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य के सभी आधार केंद्रों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें.
यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में संशोधित पोर्टल के लॉन्च के बाद प्रारंभिक चरण में कुछ तकनीकी कठिनाइयां आई थीं, जिन्हें भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने समाधान कर दिया. साथ ही राज्य के सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को नए पोर्टल के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है.
राज्य में अप्रैल 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं और वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह से तकनीकी रूप से सुचारू रूप से संचालित हैं.