बिलासपुर रेल मंडल को हाई कोर्ट से फटकार, भेजा नोटिस, यात्रियों की हो रही परेशानी को लेकर मांगा जवाब

Chhattisgarh News: स्थानीय लोगों ने बार-बार रेलवे अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है.

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (High Court) ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली जर्जर सड़कों और यात्रियों को हो रही असुविधाओं पर कड़ा रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और बिलासपुर रेल मंडल प्रबंधक (डीआरएम) से जवाब मांगा है.

यात्रियों की हो रही परेशानी 

हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि स्टेशन तक पहुंचने में आम जनता को भारी परेशानी हो रही है. गजरा चौक से शारदा मंदिर तक की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जहां बड़े-बड़े गड्ढों और उड़ती धूल के कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों का चलना मुश्किल हो गया है. बारिश में यह सड़क तालाब में बदल जाती है, जबकि सूखे मौसम में धूल उड़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

रेलवे अधिकारियों से स्थानीय लोगों ने की शिकायत

स्थानीय लोगों ने बार-बार रेलवे अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. नयापारा, कोरमी, बसिया और हरदीकला टोना जैसे कई गांवों के ग्रामीण भी इस रास्ते से सफर करने को मजबूर हैं. पिछले दो साल से सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिससे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं.

हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

इसके अलावा स्टेशन पर प्लेटफार्म 1 का इस्तेमाल मालगाड़ियों के लिए किया जा रहा है, जबकि यात्री ट्रेनों को प्लेटफार्म 2 से 5 पर भेजा जा रहा है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है. कोर्ट ने इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़ते हुए डीआरएम से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को होगी.

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