पूर्व विधायक ने बेटे के नाम कराई कब्रिस्तान की जमीन की रजिस्ट्री, अब प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन

Bilaspur News- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्च ऑफ क्राईस्ट के नाम दर्ज एक एकड़ कब्रिस्तान की जमीन को कांग्रेस के पूर्व विधायक के मोहितराम केरकेट्टा बेटे के नाम रजिस्ट्री कराने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.

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Bilaspur News- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्च ऑफ क्राईस्ट के नाम दर्ज एक एकड़ कब्रिस्तान की जमीन को कांग्रेस के पूर्व विधायक के मोहितराम केरकेट्टा बेटे के नाम रजिस्ट्री कराने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. शिकायत मिलने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने इस मामले की जांच का आदेश दिया, जिसके बाद जमीन का नामांतरण रद्द कर दिया गया और इसे ट्रस्ट के नाम वापस कर दिया गया. 

जानकारी के अनुसार, यह विवादित जमीन बिलासपुर तहसील के कुदुदंड पटवारी हल्का नंबर 34 के अंतर्गत आती है. विधायक के बेटे शंकर राम केरकेट्टा ने 16 दिसंबर 2021 को इस जमीन की रजिस्ट्री 99.22 लाख रुपए में करवाई थी और 9 फरवरी 2022 को इसका नामांतरण उनके नाम पर हो गया था. 

नियमों के विरुद्ध हुई थी रजिस्ट्री 

आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण नियमों के विरुद्ध था. बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन करते हुए इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि के रूप में मान्यता दी. शंकर केरकेट्टा ने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह खुली पड़त भूमि है और कब्रिस्तान की भूमि नहीं है. 

करोड़ों में है बाजार मूल्य

जानकारों के अनुसार, यह जमीन बेशकीमती है और इसका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों में है. प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की जमीन को चर्च ऑफ क्राईस्ट के नाम पर वापस दर्ज कर दिया है. वहीं चर्च के सदस्यों का कहना है कि जमीन रजिस्ट्री की बारीकी से जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि आगे इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई न कर सके. 

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