मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, करोड़ों का ठेका रद्द होने के खिलाफ ली थी शरण

Mukesh Chandrakar Murder Case:बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? 

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Mukesh Chandrakar Murder Case News Update: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या  के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट की शरण ली थी. 

अपने वकील के जरिए लगाई थी याचिका

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार किया है. सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाई याचिका में 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित ठहराया था.

साथ ही 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

हाईकोर्ट ने ये कहा 

नेलसनार–कोडोली–मिरतुर–गंगालूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा आर्बिट्रेशन से होगा.अदालत ने सीधे हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी,हालांकि याचिकाकर्ता को छूट दी कि वह अनुबंध के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है.

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