CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?

CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ये मामला बीजापुर जिले का है, जहां सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप में सुरेश चंद्राकर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई. NDTV की रिपोर्ट के बाद जांच कमेटी बनी और गड़बड़ी सामने आई. सुरेश चंद्राकर 12 मई 2025 से जेल में है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में सुरेश के साथी अन्य सहआरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुरेश चंद्राकर और उसके भाई एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं. हाईकोर्ट का साफ कहना है कि यह जमानत का उपयुक्त मामला नहीं है.

घटना से चार दिन पहले रची थी हत्या की साजिश

छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी सड़क निर्माण ठेकेदार सुरेश चंद्राकार ने घटना से चार-पांच दिन पहले ही हत्या की कथित तौर पर साजिश रची थी. यह जानकारी एसआईटी ने दी है. एसआईटी के बयान के मुताबिक, सुरेश चंद्रकार ने घटना से चार दिन पहले 27 दिसंबर को अपने बैंक खाते से बड़ी रकम भी निकाली थी. NDTV ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था. एनडीटीवी की खबर के बाद लोक निर्माण विभाग की चार सदस्यीय टीम ने जांच के बाद करवाई की थी. दरअसल, सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया था, इसकी पुष्टि  लोक निर्माण विभाग की जांच में भी हो चुकी है. वहीं सड़क निर्माण को लेकर कई अहम जानकारियां भी सामने आई थीं.

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