सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, ED की गिरफ्तारी को बताया अवैध

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की है.

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Foremr CM Bhupesh Baghel) के बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर दो याचिकाओं में से एक को खारिज कर हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई थी. दूसरी याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी. कोर्ट ने पीएमएलए की धाराओं और जमानत की एक साथ मांग पर आपत्ति जताई थी.

फिलहाल चैतन्य बघेल रायपुर जेल में बंद हैं और उनकी न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि कोयला घोटाले और महादेव सट्टा ऐप में भी जांच चल रही है.

एडवोकेट हर्षवर्धन पनगढ़िया ने बताया कि एक हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीआरपीसी 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की सलाह दी थी. पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं. ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई कई मामलों की जांच कर रही हैं.

रायपुर जेल में बंद है चैतन्य बघेल

शराब घोटाला मामले में ईडी ने 20 जुलाई 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और वो उस समय से न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं. 

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बता दें कि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले (Chhattisgarh liquor scam) में आरोपी बनाए गए हैं. ईडी के अनुसार, 2019-22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ था. इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया.

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