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Balodabazar: ऋण पुस्तिका में कूट रचना कर लेने पहुंचा था जमानत, जालसाज को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल

CG News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ऋण पुस्तिका में कूट रचना कर जमानत लेने के लिए आने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ?

Balodabazar: ऋण पुस्तिका में कूट रचना कर लेने पहुंचा था जमानत, जालसाज को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में ऋण पुस्तिका में कूट रचना कर जमानत के लिए पेश करने वाले एक जालसाज को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है.आरोपी ने अपनी चालाकी से ऋण पुस्तिका के पृष्ठों में हेरफेर कर आपराधिक मामलों में जमानत लेने की कोशिश की थी.

बलौदा बाजार जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का पर्दाफाश करते हुए 58 साल के संतराम अनंत को गिरफ्तार किया है.आरोपी ने ऋण पुस्तिका में छेड़छाड़ कर अदालत में जमानत लेने का प्रयास किया है.उसकी यह चालाकी पुलिस की सतर्कता के कारण विफल रही.

ये है मामला

पुलिस के अनुसार संतराम ने 4 जनवरी 2025 को न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 3045/24 और 3048/24 के अभियुक्तों की ₹25,000-₹25,000 की जमानत ली थी. इसके बाद 14 जनवरी 2025 को वह उसी ऋण पुस्तिका का उपयोग करते हुए प्रकरण क्रमांक 4272/2024 में ₹25,000 की जमानत लेने अदालत पहुंचा. जांच के दौरान पता चला कि संतराम ने अपनी ऋण पुस्तिका से पहले के जमानत संबंधी पृष्ठों को हटा दिया था और नया विवरण जोड़कर इसे पेश किया.

ऐसे हुआ खुलासा 

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घोषणा पत्र में भी पहले के मामलों की जानकारी छिपाई थी. जब दस्तावेजों की जांच की गई, तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ.पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 64/2025 के तहत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया.

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पूछताछ में स्वीकार लिया अपराध

पूछताछ के दौरान संतराम ने स्वीकार किया कि उसने जमानत के लिए अपनी ऋण पुस्तिका में कूट रचना की थी.बिना किसी तकनीकी सहायता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे, उसने यह धोखाधड़ी करने की कोशिश की. आरोपी की इस चालाकी से यह साफ होता है कि लोग जमानत लेने जैसे गंभीर विषयों में भी फर्जीवाड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है.अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामले गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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