31 दिसंबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य: प्रशासन ने की सख्ती, KYC नहीं कराने वालों का रोका जा रहा खाद्यान्न वितरण

छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है. बलौदाबाजार में केवाईसी नहीं कराने वालों का खाद्यान्न वितरण रोका जा रहा है. आइए जानते हैं अफसरों ने क्या कहा? 

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से राशन कार्ड धारकों के लिए अहम खबर है. जिले में जिन राशन कार्ड सदस्यों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका खाद्यान्न वितरण रोक दिया गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय कर दी गई है। बिना इसके अब राशन नहीं मिलेगा.

राशन कार्ड धारकों के लिए शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों का खाद्यान्न वितरण रोका जा रहा है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब केवल उन्हीं लाभार्थियों को राशन दिया जाएगा, जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है. शासन द्वारा 31 दिसंबर की समय-सीमा तय की गई है और इसके बाद लंबित मामलों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इन्हें मिली है छूट

खाद्य विभाग के अधिकारी पुनीत राम वर्मा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बलौदा बाजार जिले में कुल 13 लाख 9 हजार 708 सदस्य राशन कार्ड से जुड़े हैं. इनमें से 11 लाख 22 हजार 483 सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 5 वर्ष से कम उम्र के 61 हजार 886 बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है. 

जिले में अब तक 90.85 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है. इसके बावजूद जिले में 1 लाख 25 हजार 379 सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है. इन सदस्यों को मृत अथवा फर्जी राशन कार्ड धारक मानते हुए उनके नाम पर खाद्यान्न वितरण रोक दिया गया है. खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित सदस्य ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगे, तब तक उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा.

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खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ई-केवाईसी अभियान का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में व्याप्त गड़बड़ियों पर रोक लगाना और वास्तविक, पात्र लाभार्थियों तक ही खाद्यान्न पहुंचाना है. पिछले दो वर्षों से यह प्रक्रिया लगातार संचालित की जा रही है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में ई-केवाईसी लंबित रहना प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है.

किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत राम वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर अब ई-केवाईसी को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी लंबित रहने की स्थिति में संबंधित परिवार का राशन वितरण रोका जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर शेष सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है.प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे तत्काल अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन से संपर्क कर या फेस ई-केवाईसी ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी पूरी करें. समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर खाद्यान्न वितरण से वंचित रहना पड़ेगा. 

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