ITR Filing Online: इनकम टैक्स रिर्टन Form 16 के जरिए भरने जा रहे हैं! इन चीजों को चेक करना न भूलें

ITR Filing: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. अगर आप फॉर्म 16 के जरिए आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जरूर चेक करना चाहिए.

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ITR Filing: फॉर्म 16 के जरिए भरने जा रहे हैं आईटी रिटर्न, इन चीजों को चेक करना न भूलें

ITR Filing Online: एक नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए फॉर्म 16 काफी जरूरी होता है. इसमें हर वह डिटेल होती है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भर सकते हैं. ऐसे में फॉर्म 16 के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आईटी रिटर्न भरने के बाद आपको टैक्स नोटिस आदि का सामना न करना पड़े. फॉर्म 16 एक दस्तावेज होता है जो नियोक्ता की ओर से जारी किया जाता है. इसमें नौकरी करने वाले व्यक्ति की आय, काटे गए टैक्स, छूट और पूरी वित्तीय प्रोफाइल होती है.

क्यों जरूरी है Form 16?

इसे एक वैध दस्तावेज माना जाता है, जो इस बात का भी सबूत होता है कि आपकी कर योग्य आय में से टैक्स की कटौती करके सरकार के पास जमा करा दिया गया है. कुछ विशेष मामलों में पेंशन और ब्याज से आय अर्जित करने वाले 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और वित्तीय संस्थान यह फॉर्म जारी करते हैं. 

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फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं. पहला भगा- ए, जिसमें पैन की डिटेल्स, नियोक्ता का टैन, प्राप्त हुई सैलरी और काटा गया टीडीएस आदि होता है. वहीं, दूसरा भाग -बी, जिसमें टैक्स फाइलिंग की जानकारी होती है. इसमें कुल आय, छूट (एचआरए और एलटीए आदि), कटौती (80सी और 80डी आदि) और कुल देय टैक्स की राशि शामिल होती है. 

अगर आप फॉर्म 16 के जरिए आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जरूर चेक करना चाहिए. 

इन बातों का रखें ध्यान

फॉर्म 26एएस एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें सारी टैक्स से जुड़ी जानकारियों होती हैं जैसे टैक्सपेयर का पैन नंबर, टीडीएस ( टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्ट एट सोर्स), एडवांस टैक्स और रिफंड आदि की जानकारी शामिल है. वहीं, एआईएस फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारी का विस्तृत सारांश होता है.

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