Superstition in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) में सरकार ने भले ही टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 लागू है और इस अधिनियम के तहत टोनही प्रताड़ना से जुड़े अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है. लेकिन आज के वैज्ञानिक दौर में यहां आए दिन जादू-टोना, अंधविश्वास और भूत-प्रेत बाधा के नाम पर अनहोनी होती रहती है. सत्ताधारी दल के सांसद ने भी अंधविश्वास से जुड़ा बयान देकर इसे हवा देने का काम किया है. लेकिन NDTV की ओर से आप सभी से अपील है कि किसी प्रकार के अंधविश्वास को रोकने का प्रयास कीजिए और जागरुकता का परिचय दीजिए.