मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) शहर में महाकाल सवारी के दौरान थूकने के कथित मामले में मिली आरोपी को जमानत के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है. जिस फरियादी ने पुलिस (Police) थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई, उसी ने एक आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया. लेकिन कहा वो 2 आरोपियों को जानता है और बात के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर खंडपीठ (Indore) के जस्टिस अनिल वर्मा (Anil Verma) की कोर्ट (Court) ने आरोपी को जमानत दे दी, हालांकि इससे पहले भी वह दो नाबालिग आरोपी को जमानत दे चुके थे.