जबलपुर (Jabalpur) स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश (HC of MP) ने 18 वर्ष आयु वाले उन सभी उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक पद हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की पात्रता परीक्षा पास कर ली थी। विवाद की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 18 वर्ष की उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने के बाद नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित कर दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष प्रस्तुत किया था.