सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लोकायुक्त की नियुक्ति (Appointment of Lokayukta) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.