हाई कोर्ट (High Court) ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण के सीट आवंटन करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी. न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी (Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari) और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला (Justice Anuradha Shukla) की युगलपीठ ने डीएमई को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता डाक्टरों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाए. साथ ही काउंसलिंग में सम्मलित किया जाए.