छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) को लेकरअहम फैसला दिया है.अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप को 'कलंक' बताया है. अदालत ने कहा है कि यह भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है. हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह वेस्टर्न कंट्री ने लाई गई सोच है, जो कि भारतीय रीति-रिवाजों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह फैसला दंतेवाड़ा से जुड़े एक मामले में दिया.