भोपाल गैस त्रासदी मामले (Bhopal Gas Tragedy Case) में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने 9 अफसरों को अवमानना का दोषी करार दिया है और साथ ही कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दिए है. पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस (Iqbal Singh Bains) समेत नौ अफसरों को कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है.