Jabalpur High Court : MP हाई कोर्ट ने Faisal को किन शर्तो पर किया रिहा

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 17, 2024

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर (Jabalpur) बेंच ने बुधवार को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान (Faizal alias Faizan) को एक अनोखी शर्त पर जमानत दे दी. हाईकोर्ट (High Court) के जस्टिस डीके पालीवाल 9Justice DK Paliwal) की सिंगल बेंच ने आरोपी फैजान को इस शर्त पर जमानत दी कि वह हर महीने में अनिवार्य रूप से 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देगा और भारत माता की जय बोलेगा. वहीं, आरोपी को महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को थाने में पेश होना होगा.

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