मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court Jabalpur) की युगलपीठ ने नियम विरुद्ध संचालित अस्पतालों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है. इस बेंच में चीफ़ जस्टिस और जस्टिस विवेक जैन शामिल हैं. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि शहर में चल रहे नियम विरुद्ध अस्पतालों की अपडेटेड एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दो सप्ताह के भीतर पेश की जाए. अगस्त 2022 में जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया. सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को सूचित किया कि विगत दिनों कोठारी अस्पताल और एप्पल अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया गया है और अन्य अस्पतालों पर भी कार्रवाई जारी है.