छत्तीसगढ़ में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वचालित रूप से पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार ने तहसीलदारों से नामांतरण का अधिकार छीनकर रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को सौंप दिया है। इससे न केवल प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।