छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur) में निकाह (Nikah) पढ़ाने के बदले 5100 रुपये नजराना नहीं मिलने पर निकाह पढ़ाने से इनकार करने के बाद वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के मौलवियों, हाफिजों और इमामों पर शिकंजा कस दिया है. वक्फ बोर्ड ने ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के मस्जिद (Masjid), मदरसा (Madrasa) और दरगाहों के मुतवल्लियों के नाम एक आदेश जारी किया है. इसमें साफ कर दिया गया है कि अब कोई भी मौलवी निकाह पढ़ाने के लिए 11 रुपये से लेकर 1100 रुपये से ज्यादा नजराने की मांग नहीं कर सकेंगे. बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यदि इससे अधिक राशि लेने की शिकायत मिली, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश में यह भी कहा गया है कि निकाह पढ़ाने के लिए 11 से 1100 रुपये तक की राशि या उपहार लिया जा सकता है. हां, अगर कोई स्वेक्षा से इससे ज्यादा रकम देता है, इन पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाएगी.