केंद्र सरकार नें कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत के बाद बड़ा फैसला किया है. अब भारत में भी कफ सिरप की सरकारी लैब में जांच ज़रूरी कर दी गई है. पहले ये नियम सिर्फ विदेश भेजी जाने वाली सिरप की जांच के लिए अनिवार्य था, लेकिन अब घरेलू बाज़ार में भी सिरप बेचने से पहले भी जांच होगी. फ़ार्मा कंपनियों को सिरप बेचने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लेना होगा. यह सर्टिफिकेट सरकारी या सरकार द्वारा तय की गई प्रयोगशालाओं से जांच के बाद मिलेगा. जांच और प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही कफ सिरप बाज़ार में बेचे जा सकेंगे. यह नियम उन सिरप और दवाओं पर लागू होगा जिनमें डीईजी या ईजी जैसे रसायन होते हैं.