मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग से टैक्स वसूलने (Tax from Online Gaming) के लिए विधानसभा में संशोधित विधेयक (Amendment Bill) पेश करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार (Madhya Pradesh Government) बजट सत्र के दौरान बिल पेश कर इसे कानूनी रूप से लागू करने वाली है. यह टैक्स जीएसटी (GST on Online Gaming) के माध्यम से लिया जाएगा. जिसके दायरे में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के सभी माध्यम शामिल होंगे. दरअसल, इससे पहले विधानसभा सत्र चालू नहीं होने की वजह से इस प्रावधान को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था. अब सरकार आगामी बजट सत्र (Budget Session) में एक संशोधन विधेयक पेश करके इस प्रावधान को लागू करने जा रही है.