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अगर फ़ाइल करने जा रहे हैं ITR, तो जानें नए टैक्स रिजीम की नई इनकम टैक्स स्लैब...

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नई कर व्यवस्था, यानी नई टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब भी 2.5-2.5 लाख से बढ़ाकर 3-3 लाख रुपये कर दी गई हैं...
नई दिल्ली:

आम बजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव कर दिया है, जो 1 अप्रैल, 2023 के बाद होने वाली आमदनी पर लागू होंगी. आइए जानें, आयकर की नई स्लैब और दरें क्या हैं...

जानें, इनकम टैक्स, यानी आयकर की नई स्लैब और दरें...
  • Income Tax Act (इनकम टैक्स एक्ट) की धारा 87ए (Section 87A) के तहत अब तक सालाना 5 लाख रुपये से कम आमदनी होने पर आयकर देनदारी से पूरी छूट मिलती थी, यानी पांच लाख रुपये से कम टैक्सेबल इनकम होने पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब करमुक्त आय की यह सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है.
  • उधर, पुरानी टैक्स रिजीम छोड़कर नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए कतई करमुक्त आय की सीमा भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है, यानी करयोग्य आय होने पर भी New Income Tax Regime चुन लेने वाले करदाताओं को पहले 3 लाख रुपये की आय पर आयकर नहीं देना होगा.
  • इनकम टैक्स की स्लैबों को भी अब तक मौजूद रही 2.5-2.5 लाख रुपये से बदलकर 3-3 लाख रुपये कर दिया गया है, पहले 3 लाख के बाद, यानी 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर अब कुल 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
  • नई कर व्यवस्था में इसके बाद 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, और 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर अब 15 फीसदी इनकम टैक्स वसूला जाएगा.
  • New Tax Regime चुन लेने वाले टैक्सपेयर, यानी करदाता को 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की ही तरह 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
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