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छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री सस्ती: 0.60% उपकर खत्म, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 60 हजार तक की बचत
- Friday March 20, 2026
- Edited by: विश्वनाथ सैनी
Chhattisgarh Property Registry Tax Relief: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 पास कर संपत्ति रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर खत्म कर दिया है, जिससे आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी.
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Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री साय से क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, जताया आभार
- Tuesday December 9, 2025
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Written by: उदित दीक्षित
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार व्यापार सुगमता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई और विभिन्न संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर भविष्य में भी सुधार जारी रहेंगे.
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गलत श्रेणी में पंजीकृत रहवासी सोसायटियां अब निगरानी में, आनंद विहार सोसायटी का पंजीयन रद्द, 360 सोसायटियों को नोटिस
- Thursday November 27, 2025
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
रायपुर में गलत अधिनियम के तहत बनी रहवासी सोसायटियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. आनंद विहार रेसिडेंट्स सोसायटी का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है और 360 सोसायटियों को नोटिस भेजा गया है. सरकार ने साफ किया है कि रहवासी सोसायटियों को Cooperative Act 1960 के तहत ही पंजीयन कराना अनिवार्य है.
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छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री सस्ती: 0.60% उपकर खत्म, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 60 हजार तक की बचत
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- Edited by: विश्वनाथ सैनी
Chhattisgarh Property Registry Tax Relief: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 पास कर संपत्ति रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर खत्म कर दिया है, जिससे आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी.
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- Tuesday December 9, 2025
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मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार व्यापार सुगमता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई और विभिन्न संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर भविष्य में भी सुधार जारी रहेंगे.
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- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
रायपुर में गलत अधिनियम के तहत बनी रहवासी सोसायटियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. आनंद विहार रेसिडेंट्स सोसायटी का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है और 360 सोसायटियों को नोटिस भेजा गया है. सरकार ने साफ किया है कि रहवासी सोसायटियों को Cooperative Act 1960 के तहत ही पंजीयन कराना अनिवार्य है.
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