Public Order Restrictions Mp
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'Public Order Restrictions Mp' - 1 News Result(s)
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बिना अनुमति धरना, रैली और जुलूस निकालने पर होगा एक्शन, विदिशा कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- Tuesday February 17, 2026
- Written by: नावेद खान, Edited by: धीरज आव्हाड़
विदिशा में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंशुल गुप्ता ने बिना अनुमति धरना, रैली, जुलूस, पुतला दहन और सामूहिक प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता‑2023 की धारा 163 के तहत लागू आदेश 13 फरवरी 2026 से दो माह तक प्रभावी रहेगा.
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mpcg.ndtv.in
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बिना अनुमति धरना, रैली और जुलूस निकालने पर होगा एक्शन, विदिशा कलेक्टर ने जारी किए आदेश
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विदिशा में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंशुल गुप्ता ने बिना अनुमति धरना, रैली, जुलूस, पुतला दहन और सामूहिक प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता‑2023 की धारा 163 के तहत लागू आदेश 13 फरवरी 2026 से दो माह तक प्रभावी रहेगा.
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