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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
- Friday September 26, 2025
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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