Corruption Prevention Act Case
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3 लाख की रिश्वत मांगने वाला कृषि विकास अधिकारी धराया, 1 लाख रुपये लेते ACB ने दबोचा
- Sunday April 12, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: धीरज आव्हाड़
अंबिकापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. बीज निरीक्षक और कृषि विकास अधिकारी को 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और 1 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने झूठे बीज भंडारण के मामले में फंसाने की धमकी दी थी.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: एसीबी और EOW ने अनवर को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
- Monday February 23, 2026
- Written by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनवर ढे़बर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड मिला. जांच में CSMCL के जरिए मैनपावर/प्लेसमेंट एजेंसियों पर ओवरटाइम भत्ते के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक के भुगतान में अनियमितताएं उजागर हुईं.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
- Friday September 19, 2025
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: रविकांत ओझा
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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3 लाख की रिश्वत मांगने वाला कृषि विकास अधिकारी धराया, 1 लाख रुपये लेते ACB ने दबोचा
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अंबिकापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. बीज निरीक्षक और कृषि विकास अधिकारी को 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और 1 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने झूठे बीज भंडारण के मामले में फंसाने की धमकी दी थी.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: एसीबी और EOW ने अनवर को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनवर ढे़बर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड मिला. जांच में CSMCL के जरिए मैनपावर/प्लेसमेंट एजेंसियों पर ओवरटाइम भत्ते के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक के भुगतान में अनियमितताएं उजागर हुईं.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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