21 सौ करोड़ शराब घोटाले के आरोपी नितेश पुरोहित को उच्च न्यायलय से मिली जमानत

ED ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शराब घोटाले मामले में ही यूपी में नकली होलोग्राम का एक नया मामला दर्ज किया गया है.

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21 सौ करोड़ शराब घोटाले के आरोपी नितेश पुरोहित को उच्च न्यायलय से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ के कथित 2100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले मामले में जेल में बंद एक और आरोपी नितेश पुरोहित को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. नितेश पुरोहित के वकील नित्या रामकृष्णन और मतीन सिद्दीकी ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में सुनवाई हुई नितेश पुरोहित के वकील नित्या रामकृष्णन और मतीन सिद्दीकी ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पार्थी के खिलाफ कोई भी प्रिडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है.

हाईकोर्ट ने दूसरे अभियुक्तों के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है. उनका मुवक्किल नितेश पुरोहित गंभीर बीमारी सिजोफेरनिया से भी पीड़ित हैं. ED ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शराब घोटाले मामले में ही यूपी में नकली होलोग्राम का एक नया मामला दर्ज किया गया है. जिसपर बचाव पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि  उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य  अभियुक्त की याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है कि इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाई ना की जाए.

इसी मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व में अनवर ढेबर को अंतरिम राहत पहले प्रदान की है इसलिए नितेश पुरोहित को भी अंतरिम राहत का लाभ दिया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नितेश पुरोहित को जमानत 4 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. दी साथ ही अनवर ढेबर की जमानत भी 4 हफ्ते के लिये बढ़ा. अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद कोर्ट में होगी.

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