प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पसंद नहीं आई सुबह मंदिर में बजने वाली घंटी की आवाज, थमाया नोटिस

UPPCB Issued Notice to Society's Temple for Noise pollution: मंदिर की घंटी से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड द्वारा भेजी गई नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है., जिस पर लोगों ने खूब प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि, अगर योगीराज में यह होगा तो फिर क्या किया जाए?

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Bell Ring Of Temple: राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में स्थित एक सोसाइटी में स्थित मंदिर में सुबह आरती के दौरान बजने वाली घंटी को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड (UPPCB)  सोसाइटी को नोटिस थमा दिया है. जी हां, ये बात सोलह आने सच है. बोर्ड सोसाइटी को मंदिर में घंटी बजाने से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के लिए बाकायदा जवाब मांगा है.

मंदिर की घंटी से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड द्वारा भेजी गई नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है., जिस पर लोगों ने खूब प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि, अगर योगीराज में यह होगा तो फिर क्या किया जाए?

बोर्ड को सोसाइटी में स्थित मंदिर की घंटी को लेकर मिली थी शिकायत

मामला ग्रेटर नोएडा में स्थित गौर सौंदर्यम सोसायटी का है, जहां रहने वाले एक निवासी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत दी थी कि सोसोयटी के मंदिर में बजने वाली घंटियों से काफी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है. घंटी से हो रही परेशानी की शिकायत पर अमल करते हुए यूपीपीसीबी ने सोसायटी को एक नोटिस भेजा है.

बोर्ड ने जांच के बाद सोसाइटी को ध्वनि प्रदूषण के लिए भेजा नोटिस

गौरतलब है सोसायटी में रहने वाले मुदित बंसल ने गत 30 जुलाई को ई-मेल से यूपीपीसीबी को शिकायत भेजी थी. इसके बाद 5 अगस्त को यूपीपीसीबी ने मंदिर की घंटी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान मंदिर की घंटी से 70 डेसिबल का शोर मिला और बोर्ड ने सोसाइटी को नोटिस भेज दिया. 

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा स्थित गौर सौंदर्यम सोसाइटी को नोटिस पर जवाब भी मांगा गया है. यह नोटिस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर्स नोटिस पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

बोर्ड ने सोसाइटी के मंदिर को ध्वनि प्रदूषण नियम के प्रावधानों का दिया हवाला

सोसायटी को बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे लोगों को घंटी के शोर से समस्या न हो. सोसायटी से नोटिस पर जवाब भी मांगा गया है. यह नोटिस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग नोटिस पर खूबर प्रतिक्रिया कर रहे हैं. 

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